Income Tax Return : वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. इस समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करने पर दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. इस बीच, एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या पैन कार्ड रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है?
दरअसल, पैन कार्ड की जरूरत वित्तीय लेनदेन में अधिक पड़ती है. पैन 10 अंकों का एक नंबर होता है. इससे किसी भी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती है. आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड जारी किया जाता है. पैन कार्ड नौकरी और कारोबार करने के अलावा आयकर रिटर्न भरने के लिए भी जरूरी है.
आयकर रिटर्न के लिए जरूरी है पैनकार्ड
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पैन कार्ड से संबंधित जरूरी नियमों का उल्लेख कर रखा है. इसके अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है और उसका आधार नंबर से लिंक होना भी जरूरी है. इसके बिना, आयकर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती. पैन कार्ड के बिना टैक्स की असली रकम की जानकारी नहीं मिल पाएगी.
पैन कार्डधारक हर व्यक्ति को आईटीआर भरना जरूरी नहीं
हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है, उन सबको आईटीआर दाखिल करना ही पड़ता है. अगर कोई आदमी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के दायरे में आता है, तो उनको आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. इस धारा के तहत प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आमदनी टैक्स के दायरे में आती है, उसे रिटर्न भरना होता है. हालांकि, जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, लेकिन उनकी आय कर योग्य आय नहीं है, तो उसे रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है.
Posted By : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.