लखनऊ : आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है. आपका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है. अब सत्यापन के बाद ही 18 साल से अधिक आयु के निवासियों का आधार बनेगा. अब राज्य सरकार की अनुमति के बाद वयस्क लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए जिला स्तर पर और सब-डिवीजन स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया गया है. जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी (ADM)को और सब-डिवीजन स्तर पर एसडीएम को नामित किया गया है. एडीएम और एसडीएम द्वारा सत्यापन के बाद ही 18 साल से अधिक आयु के लोगों का आधार कार्ड बन सकेगा. अब पासपोर्ट की तरह सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. ऐसे लोगों के लिए आधार नामांकन की सुविधा कुछ चुने हुए आधार केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक जिले का मुख्य डाक घर, उप डाक घर और प्राधिकरण द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र शामिल है. यूपी में इनकी संख्या 1136 है. इन केंद्रों पर आधार नामांकन के बाद सूचना प्राधिकरण को भेज दी जाएगी जहां डेटा क्वालिटी जांच के बाद इस आवेदन को सर्विस प्लस पोर्टल पर सत्यापन के लिए भेज दिया जाएगा.
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सर्विस पोर्टल पर आने वाले आवेदन का सत्यापन एसडीएम अपने स्तर पर करवाएंगे. इसमें लगाए गए सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा.अगर सब सही पाया जाता है तो आधार जारी करने की अनुमति दे देंगे. इसके बाद 180 दिनों के अंदर आधार बन जाएगा. अगर सूचना संदिग्ध होगी तो नोडल अधिकारी इसे रिजेक्ट कर देंगे. उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि ये दिशानिर्देश 18 साल से अधिक वर्ष के उन निवासियों के लिए है जो पहली बार अपना आधार बनवा रहे है.
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एक बार आधार बन जाने के बाद वे भी सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपना आधार अपडेट करवा सकते है किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे सभी निवासी जिनके आधार पहले से बने है वे अपने आधार में सुधार – अपडेट आसानी से करवा सकते है ऐसे लोगों को इस नई व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ेगा. वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 14,095 आधार नामांकन और अपडेट मशीनों के माध्यम से आधार नामांकन और अपडेट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 10,408 मशीनों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध है.
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