Vodafone Idea : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है. विभाग ने कंपनी के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से दावा करने के लिए आदेश जारी किया है. इसके परिणामस्वरूप कंपनी को 15.19 करोड़ रुपये और 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी.
लगा भारी जुर्माना
रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने बताया कि पटना में जीएसटी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पात्र न होने के बावजूद गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है. वीआईएल ने निर्णय से असहमति व्यक्त की और कहा कि वह उचित कानूनी उपाय अपनाएगा. कंपनी ने बताया कि पटना में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें अर्जित ब्याज के साथ 1,51,92,035 रुपये और 15,19,20,351 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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इस कारण हुई दिक्कत
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 28 अगस्त को एक नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया था. कंपनी ने कहा कि कोई भी वित्तीय झटका मुख्य रूप से कर मांगों, ब्याज और दंड से आएगा, और वे आदेश से सहमत नहीं हैं, इसलिए वे इससे लड़ने की योजना बना रहे हैं. इस साल की शुरुआत में, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने फरवरी 2024 तक 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दी थी, और उन्होंने प्रबंधन को इसमें मदद करने के लिए बैंकर और सलाहकार खोजने का काम सौंपा था. इन सबके अलावा, वोडाफोन आइडिया के शेयरों को हाल ही में बड़ा झटका लगा है.
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