PM Awas: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सपनों का घर की चाहत रखने वालों उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. खबर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता शर्तों में बदलाव किया है. उत्तर प्रदेश में अब हर महीने 15,000 रुपये कमाने वाले भी पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि, अभी तक हर महीने 10 हजार रुपये कमाने वालों को ही इसका लाभ दिया जाता था.
फ्रिज और दोपहिया वाहन वालों को भी सरकारी मकान
मीडिया से बातचीत के दौरान आगरा जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास दो कमरों का कच्चा मकान, फ्रिज और दोपहिया वाहन भी होगा, सरकार की ओर से उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा. पीएम आवास योजना के लाभुकों का चयन करने के लिए गांव स्तर पर खुली बैठकें आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही, इस योजना की जानकारी के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके.
नियमों में किया गया बड़ा बदलाव
प्रतिभा सिंह ने आगे बताया कि पीएम आवास योजना के पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए हर चरण में प्रभावी तरीके से निगरानी की जाएगी. पात्र, निराश्रित, वास्तविक हकदार जरूरतमंद को सर्वे में शामिल किया जाएगा. साल 2018 के सर्वे में दोपहिया वाहन, फ्रिज, आवेदनकर्ता के परिवार के किसी सदस्य की हर महीने 10,000 रुपये की आमदनी वाले नियम में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव के बाद अब 15,000 रुपये हर महीने कमाने वालों ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलेगा. अब 15 हजार तक की धनराशि वाले सम्मिलित होंगे। ये लाभ ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा।
लाभुकों के सत्यापन के बाद ही मिलेगा पीएम आवास
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना का लाभ पाने वालों को गांव, विकास खंड एवं जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा. गांव स्तर पर होने वाली खुली बैठक की फोटोग्रॉफी कराकर इसे एलबम के रूप में जिलास्तर पर संरक्षित किया जाएगा. पीएम आवास योजना के लिए शासन स्तर से लगातार लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है.
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पीएम आवास योजना की पात्रता एवं शर्तें
- 200 वर्गमीटर से अधिक जगह नहीं होनी चाहिए.
- घर अपने या पत्नी के नाम पर होना चाहिए.
- परिवार का नाम कहीं और घर नहीं होना चाहिए.
- EWS और LIG की सालाना आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- MIG परिवार की सालाना आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- होम लोन पर छूट अधिकतम 12 लाख तक मिल सकती है.
- लोन पर 3 से 6.5 प्रतिशत तक कम ब्याज चुकाना पड़ेगा.
- 20 साल के भीतर घरेलू लोन का पूरा भुगतान करना होगा.
- आप आवेदन सीएससी सेंटर या योजना वेबसाइट पर कर सकते हैं.
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