12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Mobile Gaming app : ईडी को मिली ठगी के मास्टरमाइंड आमिर की कस्टडी, 8 दिसंबर तक कर पायेगी पूछताछ

पश्चिम बंगाल में मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिये करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में आमिर की कस्टडी मिल गई है. ईडी ठगी के मास्टरमाइंड आमिर व उससे जुड़े लोगों की करीब 51.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुकी है.

पश्चिम बंगाल में  मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिये करोड़ों की धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 सितंबर को कोलकाता व आसपास छह जगहों पर छापेमारी की थी. उस दौरान गार्डेनरीच के शाही अस्तबल लेन के निवासी व परिवहन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी निसार अहमद खान और उसके बेटे आमिर खान के आवास में भी दबिश दी गयी थी. वहां से 17.32 करोड़ रुपये बरामद होने से हड़कंप मच गया था. ईडी की इस कार्रवाई के बाद मामले का मुख्य आरोपी आमिर खान फरार था. ईडी ने बैंकशाल अदालत स्थित स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएएमएलए) कोर्ट में आमिर को अपनी हिरासत में लेने की याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने अर्जी मंजूर करते हुए आमिर को आठ दिसंबर तक इडी की कस्टडी में रखे जाने का निर्देश दिया.

Also Read: राज्य सरकार का बड़ा फैसला,अब ट्रांसजेंडरों को मिलेगा साधारण श्रेणी का दर्जा
आरोपी के आवास से ईडी ने जब्त किये थे 17.32 करोड़ रुपये

सूत्रों की मानें, तो विशेष अदालत में ईडी की ओर से बताया गया कि मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिये बड़ी धोखाधड़ी से प्राप्त करोड़ों रुपये करीब 44 हजार बिटकाॅइन में बदले गये और उनके जरिये इसका लेन-देन हुआ. ये लेन-देन दुबई, चीन, अमेरिका व कुछ अन्य देशों में भी किये गये हैं. ईडी की जांच में यह बात भी सामने आयी है कि मुख्य आरोपी आमिर ठगी के रुपयों को अलग-अलग बैंक खातों के जरिये उसके साथी रोमेन अग्रवाल को भेजा करता था. जांच में करीब 350 बैंक खातों का भी पता चला है, जो ईडी की तफ्तीश के घेरे में हैं. मामले में ईडी ठगी के मास्टरमाइंड आमिर व उससे जुड़े लोगों की करीब 51.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुकी है.

मोबाइल गेमिंड ऐप के जरिये करोड़ों की ठगी का आरोपी है आमिर खान

गौरतलब है कि आमिर खान पर आरोप है कि उसने अपने साथियों की मदद से लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग ऐप लॉन्च किया था. निवेश के एवज में अच्छा कमीशन देकर पहले आरोपियों ने ऐप के उपयोक्ताओं का विश्वास जीता. जब लोग ऐप के जरिये बड़ी मात्रा में निवेश करने लगे, तब अचानक एप से किसी बहाने निकासी रोक दी गयी. वर्ष 2021 में आमिर व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक निजी बैंक की ओर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष शिकायत की गयी थी. उसके बाद पार्क स्ट्रीट थाने ने 21 फरवरी, 2021 को आइपीसी की धाराओं 420, 406, 409, 468, 469, 471, 34 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

Also Read: बंगाल में हर दिन 99 महिलाएं हो रहीं हिंसा का शिकार !

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें