BPSC TRE 3.0 : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने बुधवार देर रात शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण का विज्ञापन जारी कर दिया है. रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी. उम्मीदवार 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. विलंब शुल्क के साथ 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. 10 से 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है
प्रमाणपत्र का PDF करना होगा अपलोड
ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को सभी संबंधित प्रमाणपत्र पीडीएफ में निर्धारित स्थान पर अपलोड करने होंगे. ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर बीसीएसईबी यूनिक आईडी और निर्धारित तिथि के स्थान पर रिजल्ट प्रकाशन की तिथि अंकित होगी. प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए सीटीईटी के सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र और अंक पत्र में उल्लिखित क्रमांक और जारी करने की तारीख का उल्लेख करेंगे
एपयरिंग अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं आवेदन
इस परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे. परीक्षा का पैटर्न दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा वाला ही लागू होगा. पाठ्यक्रम और प्रश्न पैटर्न भी उसी के अनुसार होगा.
कितना होगा आवेदन शुल्क
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 750 रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये होगा. आधार कार्ड नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को बॉयोमेट्रिक शुल्क के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा.
गलत हुआ तो आवेदन रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा
वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हो, तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने आवेदन को रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर व इमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन पूरा कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं किया जायेगा. ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर बदलाव करने का कोई प्रावधान नहीं होगा.
प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लिए कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय (कक्षा एक से पांचवीं), मध्य विद्यालय (कक्षा छह से आठवीं) के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक (कक्षा नौवीं से 10वीं), विशेष विद्यालय अध्यापक (कक्षा नौवीं से 10वीं) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11वीं से 12वीं) के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया जायेगा.
रिक्ति बाद में होगी जारी
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा एक से पांचवीं के विद्यालय अध्यापक, कक्षा छठी से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11वीं से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति मिलने के बाद वेबसाइट पर जारी किया जायेगा.