Delhi Metro Services DMRC Latest News कोरोना वायरस की दूसरी लहर का व्यापक असल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार की रात दस बजे से 26 अप्रैल की सुबह पांच बजे तक के लिए लॉकडाउन का एलान कर दिया गया है. वहीं, दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में भी फेरबदल करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में अगर आपको किसी काम से अपने घर से बाहर निकलना हो और मेट्रो की सेवाएं लेनी पड़े, तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है.
In view of the curfew imposed in Delhi from 10 pm today till 5am on 26 April, Delhi Metro services will be available during the morning (8 AM to 10 AM) and evening (5 PM to 7 PM) peak hours across the network with a headway (frequency) of 30 minutes: Delhi Metro pic.twitter.com/UeAvywC01S
— ANI (@ANI) April 19, 2021
दरअसल, समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से मेट्रो की सेवाएं सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम 5 बजे से 7 तक 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलेगी. बाकी समय में एक घंटे के अंतराल पर मेट्रो की सर्विस मिलेगी. वहीं, मीडिया रिपोर्ट में डीएमआरसी के हवाले से दी गयी जानकारी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार रात से लागू हो रहे लॉकडाउन के कारण मेट्रो में उन यात्रियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं की सूची में आते हैं. इसके तहत यात्रियों को डीएमआरसी या सीआईएसएफ के कर्मियों की तरफ से वैध पहचान पत्र के वैरिफिकेशन के बाद ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी.
– यात्रियों से अपील करते हुए दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि जो भी यात्री जरूरी सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, वह लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहें.
– लॉकडाउन के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग, गर्भवती महिलाएं और मरीजों को इलाज के लिए आने-जाने के लिए मेट्रो में छूट मिलेगी.
– हेल्थ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाई जैसी इमर्जेंसी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट होगी. हालांकि, सभी को अपना आधिकारिक परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.
– न्यायिक सेवा से जुड़े सभी अधिकारी, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को अपना आई कार्ड दिखाना होगा.
– मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ आदि सरकारी हो या प्राइवेट, उन्हें भी आईडी कार्ड दिखाना होगा.
– विदेशी राजनयिकों के दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े लोगों को सफर के दौरान आई कार्ड दिखाना जरूरी होगा.
– लॉकडाउन के दौरान दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाने या वहां से आने वाले लोगों को वैध टिकट के साथ सफर की इजाजत होगी. हालांकि, ऐसे यात्रियों को ई-पास लेना अनिवार्य होगा. ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध होगी.
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