Jharkhand News : धनबाद में 13 वर्षीया बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले निरसा फटका नंबर चार निवासी 62 वर्षीय नलीन गोराई को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. प्राथमिक पीड़िता की मां की शिकायत पर निरसा थाने में चार जून 2019 को दर्ज की गयी थी.
प्राथमिकी के मुताबिक नलीन उसके घर में आया और रोटी बनाने की बात कह उसे अपने घर ले गया. उसके घर में आरोपी की पत्नी और बेटी थी, तो पीड़िता उसके घर से चली आयी और तालाब की तरफ जा रही थी, रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया. चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी की पत्नी और बेटी वहां आयी, तो आरोपी वहां से भाग गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 30 जुलाई 19 को अदालत में आरोपपत्र दायर किया था. अभियोजन ने इस मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.
छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी करार : छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी धनसार निवासी 50 वर्षीय रोहित पंडित को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि तीन सितंबर निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की दादी की शिकायत पर 11 सितंबर 2020 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 11 सितंबर को दिन के 10 बजे पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी, रोहित पंडित ने उसे 10 रुपये का लालच दिया और अपने साथ घर के बगल में एक टूटे घर में ले गया. उसके साथ दुराचार किया. बच्ची रोते हुए आयी और घटना की जानकारी दी. इसके बाद घर के लोग बगल के टूटे हुए क्वार्टर में गये, जहां रोहित नग्न सोया हुआ था. लोगों को देखकर वह भाग गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद छह जनवरी 20 को रोहित के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
Posted By : Guru Swarup Mishra