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धनबाद और गोविंदपुर के तीन स्थानों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

इस वर्ष दीपावली में आतिशबाजी के लिए धनबाद के तीन स्थानों पर पटाखा बिक्री केंद्र बनाया गया है. इन तीनों जगहों पर कुल 47 दुकानदारों को पटाखा बेचने के लिए अस्थायी अनुमति मिली है.

  • दूसरी जगह सिर्फ स्थायी दुकानों में ही बेच सकते हैं पटाखा

विशेष संवाददाता, धनबाद : इस वर्ष दीपावली में आतिशबाजी के लिए धनबाद के तीन स्थानों पर पटाखा बिक्री केंद्र बनाया गया है. इन तीनों जगहों पर कुल 47 दुकानदारों को पटाखा बेचने के लिए अस्थायी अनुमति मिली है. जबकि जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं निकाय क्षेत्र में चल रही 18 स्थायी दुकानों में भी पटाखे मिलेंगे. अधिकृत सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड, तेतुलतल्ला मैदान तथा गोविंदपुर प्रखंड के पलटनटांड़ मैदान में पटाखा बिक्री की अनुमति दी गयी है. जिन दुकानदारों ने आवेदन दिया था, उन्हें शर्तों के साथ अनुमति मिली है. अब तक 47 दुकानदारों को अनुमति मिली है. जबकि एक का आवेदन स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है. अब नये आवेदन नहीं लिये जायेंगे. इस बार चिरकुंडा, झरिया क्षेत्र से आवेदन नहीं आये. हालांकि, झरिया, चिरकुंडा, कतरास क्षेत्र में जो स्थायी दुकानें हैं वहां पर बिक्री होगी. बहुत अधिक आवाज वाले पटाखा की बिक्री नहीं करने को कहा गया हैं.

क्या-क्या होंगी शर्तें

जिला प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार पटाखों को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा. पटाखों की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर एवं संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी. कोई भी अस्थाई दुकान एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी. सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए कोई तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा. यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं तार लटके नहीं होंगे. इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा. दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रतिबंधित होगी.

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