सिंगर मीका सिंह ने राखी सावंत द्वारा उनके खिलाफ कथित रूप से जबरन किस करने के 17 साल पुराने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. गायक की याचिका जिसमें दावा किया गया था कि 2006 के मामले को रद्द किया जा सकता है क्योंकि अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं ने अपने मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है. सोमवार को न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई.
राखी सावंत के वकील आयुष पासबोला ने अदालत को बताया कि, प्राथमिकी को रद्द करने की सहमति देने वाले अभिनेता का हलफनामा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री विभाग में गुम हो गया था और इसलिए उसका पता नहीं चल सका. पीठ ने इसके बाद उन्हें अगले सप्ताह तक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
मीका सिंह पर उपनगरीय मुंबई के एक रेस्तरां में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में राखी सावंत को जबरन किस करने का आरोप लगाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मीका और राखी के उनके घरेलू नौकर विक्की के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई थी और एक्ट्रेस के एक दोस्त को चोट लग गई थी. मीका सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था. घटना के बाद से मीका सिंह कुछ दिनों से लापता थे. बाद में सत्र अदालत ने मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी.
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अधिवक्ता फाल्गुनी ब्रह्मभट ने अदालत को बताया कि, यह मामला पिछले 17 वर्षों से लंबित था और हालांकि मीका सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी थी, आरोप तय किए जाने बाकी थे. वकील ने कहा, ” मीका सिंह और राखी सावंत ने मतभेद भुला दिए हैं, अपने मसले सुलझा लिए हैं और अब दोस्त हैं.”