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गुमला में एक की मौत के बाद प्रशासन सख्त, DC ने कहा- अफवाह फैलाने वाले जायेंगे जेल

गुमला जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) को लेकर फैले अफवाह में एक की जान ने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है. उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. अफवाह फैलाते जो पकड़े गये वे जेल जायेंगे. कुछ लोग समझ रहे हैं कि अफवाह फैला देने के बाद बच जायेंगे. परंतु ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है. कुछ लोगों को चिह्नित किया गया है. वे लोग पकड़े गये तो सीधे जेल भेजा जायेगा.

 दुर्जय पासवान 

गुमला जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) को लेकर फैले अफवाह में एक की जान ने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है. उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. अफवाह फैलाते जो पकड़े गये वे जेल जायेंगे. कुछ लोग समझ रहे हैं कि अफवाह फैला देने के बाद बच जायेंगे. परंतु ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है. कुछ लोगों को चिह्नित किया गया है. वे लोग पकड़े गये तो सीधे जेल भेजा जायेगा.

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डीसी ने आमजनों से जिले में कोरोना वायरस संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक ऐसी बिमारी है. जिसकी पुष्टि केवल जांच से ही संभव है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि वह कोरोना संक्रमित है तो यह असंभव है. किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाये जाने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं कोविड-19 अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

जिले में यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो वैसे व्यक्ति की जांच हेतु आईसोलेशन वार्ड, क्वारेंटाइन केंद्र अथवा संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में रखा जाता है. डीसी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी तरह के कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह या फेक न्यूज की जानकारी प्राप्त होने पर यथाशीघ्र जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06524-223087 या पुलिस सहायता टोल फ्री नंबर 100 पर इसकी सूचना दें.

लोग अपने घरों में रहे, घर से न निकले : एसपी

पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने कहा कि वर्तमान में कोरोनावायरस संबंधी अफवाहों पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है. अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत विरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने अफवाह के कारण लोगों से अनावश्यक भीड़ न लगाने की भी अपील की. साथ ही कहा कि अफवाह के कारण अनावश्यक भीड़ लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.

जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि में आप अपने-अपने घरों में रहकर जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. इसके अलावा उन्होंने आने वाले त्यौहारों में लोगों से अपने-अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना एवं प्रार्थना करने की अपील की. प्रेस वार्त्ता में परियोजना निदेशक आईटीडीए कृतिश्री, उपविकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, सहायक समाहर्त्ता सह सहायक दंडाधिकारी मनीष कुमार, निदेशक डीआरडीए हैदर अली, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी देवेंद्रनाथ भादुड़ी सहित कई लोग थे.

सिसई प्रखंड में अब स्थिति सामान्य

डीसी व एसपी ने बताया कि सात अप्रैल को अफवाह के कारण सिसई के दो गांव में दो समुदाय के बीच वाद-विवाद एवं मारपीट की घटना हुई थी. जिसमें एक व्यक्ति बोलबा उरांव की हत्या हो गयी थी. जबकि दो घायलों को ईलाज के लिए रिम्स भेजा गया था. ईलाज के बाद उनकी स्थिति सामान्य है. उपायुक्त ने बताया कि मृतक के परिवार को सामाजिक सुरक्षा के तहत 20 हजार रुपये की राशि दी गयी है. साथ ही एक माह के लिए राशन भी उपलब्ध कराया गया है. घायल के परिवार को भी राशन उपलब्ध करा दिया गया है.

एसपी ने बताया कि इस घटना के तहत अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मृतक तथा घायल के परिवार को अधिनियम के तहत देय लाभ का भुगतान किश्तवार किया जायेगा. अफवाह फैलाने वाले लोगों की तलाश की जा रही है. बसिया में दो लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं. इसके साथ ही सिसई कांड के अभियुक्त के रूप में 13 लोगों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

उन्होंने बताया कि अशांति फैलाने वाले लोगों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने के विरूद्ध कई दुकानदार, ईंट-भट्ठा मालिक एवं ठेकेदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्रेस के माध्यम से आम नागरिकों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की. साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भीड़-भाड़ में नहीं जाने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की.

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