22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या मामले में छोटे भाई व उसकी पत्नी दोषी करार, सुनवाई 31 को

लोहरा उरांव (45) की हत्या 15 अप्रैल 2008 को हुई थी. जमीन विवाद में छोटे भाई लहरू उरांव व उसकी पत्नी सइमईत देवी ने मिल कर लोहरा की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी.

घाघरा थाना के सलामी गांव निवासी लोहरा उरांव (45) की हत्या 15 अप्रैल 2008 को हुई थी. जमीन विवाद में छोटे भाई लहरू उरांव व उसकी पत्नी सइमईत देवी ने मिल कर लोहरा की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी. यह मामला कोर्ट में चल रहा था. सोमवार को एडीजे-टू दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने लोहरा उरांव की हत्या के मामले में छोटे भाई लहरू उरांव व उसकी पत्नी सइमईत देवी को दोषी करार दिया है. जिसकी सुनवाई 31 अगस्त को किया जायेगा.

जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2008 को कुल्हाड़ी से वार कर उपरोक्त आरोपी समेत अन्य लोगों ने हत्या कर दिया था. जिसके बाद मृतक के पुत्र मंत्री उरांव ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ घाघरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

जिसमें कहा गया है कि घटना के दिन शाम चार बजे उसके पिता लोहरा उरांव टहलने के लिये चौक की ओर गया था. उसी दौरान उसे टांगी से वार कर हत्या कर दी गयी थी. उस समय गांव के एक व्यक्ति ने परिवार को घटना की जानकारी दी थी. जिसके बाद मृतक का पुत्र मंत्री उरांव घटना स्थल पहुंचा तो, देखा की उपरोक्त आरोपी के हाथ में कुल्हाड़ी था और उसके पिता मृत पड़े हुए थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें