Jharkhand News, हजारीबाग न्यूज (आरिफ) : झारखंड के हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, गाड़ियों के परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सहित इससे जुड़े आवेदनों की वैधता 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 तक कर दी गयी है. आवेदकों को अपने फेल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहनों से जुड़े कागजात के रिन्यूअल के लिए 31 अक्टूबर तक कोई अतिरिक्त चार्ज (लेट फाइन) नहीं लगेगा.
आपको बता दें कि कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी कई आवेदकों को राहत दी गयी है. वहीं केंद्र सरकार ने भी परिवहन से जुड़े एक फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण सहित दूसरे दस्तावेज अब 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए वैध कर दिये हैं.
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हजारीबाग के डीटीओ विजय कुमार ने बताया कि आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना है. परिवहन विभाग ने दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 किया है. इससे हजारीबाग के सैकड़ों आवेदकों को लाभ मिलेगा.
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हजारीबाग के मोटरयान निरीक्षक रजनीकांत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार आवेदक अपने-अपने लाइसेंस एवं गाड़ियों के कागजात को दुरुस्त कर सकते हैं. विभाग की ओर से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा. समय सीमा के अंदर आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं.
Posted By : Guru Swarup Mishra