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झारखंड: पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर देने के आरोपी पति को हाईकोर्ट से मिली जमानत, भाई-भाभी समेत ये आरोप मुक्त

संगीता कुशवाहा की मौत के दो माह के बाद आरोपी पति अजय के खिलाफ उसके ससुर और राम मनोहर ने परसुडीह थाने में नामजद प्राथमिक दर्ज करायी थी. आरोपी पति 9 माह पूर्व 11 फरवरी से ही जेल में बंद है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप कुमार कर्मकार एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने पक्ष रखा.

जमशेदपुर, कुमार आनंद: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत से गोविंदपुर खखरीपाड़ा की संगीता कुशवाहा की पीट-पीटकर हत्या कर देने के आरोपी पति अजय कुशवाहा को जमानत मिली गयी, वहीं आरोपी अजय के भाई धीरज, सुरेश, भाभी सुभद्रा, भाभी दुर्जानिया, भतीजा विजय, भतीजा दिनेश और भतीजी रानी को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया. कोर्ट में बचाव पक्ष की दलील रही कि घटना 24 जुलाई 2022 की है और प्राथमिकी विलंब से 8 सितंबर को दर्ज हुई थी. इसका कारण स्पष्ट नहीं बताया गया. इसका लाभ आरोपी पति अजय को मिला. आपको बता दें कि संगीता कुशवाहा की मौत की घटना के दो माह के बाद आरोपी पति अजय के खिलाफ उसके ससुर और रीवा निवासी राम मनोहर ने परसुडीह थाने में नामजद प्राथमिक दर्ज करायी थी. घटना के बाद आरोपी पति 9 माह पूर्व 11 फरवरी से ही जेल में बंद है.

इलाज के दौरान हुई थी मौत

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा का अजय कुशवाहा पत्नी संगीता कुशवाहा के साथ गोविंदपुर खखरीपाड़ा में नारायण बेसरा की जमीन पर सब्जी उगाने का काम करता था. चरित्रहीन होने के शक में 24 जुलाई को उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की तो पत्नी ने गुस्से में कीटनाशक पी ली थी. इस घटना के बाद स्थिति बिगड़ी तो संगीता को उसके माता-पिता मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के लिए ले गए थे. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत 29 जुलाई को हो गयी थी.

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इन्हें किया गया आरोप मुक्त

संगीता कुशवाहा की मौत की घटना के दो माह के बाद आरोपी पति अजय के खिलाफ उसके ससुर और रीवा निवासी राम मनोहर ने परसुडीह थाने में नामजद प्राथमिक दर्ज करायी थी. घटना के बाद आरोपी पति 9 माह पूर्व 11 फरवरी से ही जेल में बंद है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप कुमार कर्मकार एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने पक्ष रखा. आज हाईकोर्ट ने आरोपी पति अजय कुशवाहा को जमानत दे दी, वहीं आरोपी अजय के भाई धीरज, सुरेश भाभी सुभद्रा, भाभी दुर्जानिया, भतीजा विजय, भतीजा दिनेश और भतीजी रानी को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया.

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