Kanpur: कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल से बार बार आने से बढ़ी राहत मिल गई है. फर्जी आधार कार्ड मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. 25 मार्च को पेशी के दौरान सपा विधायक ने कोर्ट में अर्जी दी थी. उनकी ओर से पत्र में कहा गया था कि मुकदमे को टालने के लिए अभी तक बेवजह उन्होंने कोई अर्जी नहीं दी गई है.
उन्होंने पत्र में लिखा है कि उनके दोनों गुर्दों में पथरी है और हर बार 400 किलोमीटर आने व जाने में परेशानी हो रही है. इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी जाए. कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की इजाजत दी है.
महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी इरफान सोलंकी की अलग-अलग मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. इस दौरान जाजमऊ थाने में मो. नसीम आरिफ द्वारा दर्ज कराए गए जमीन कब्जाने, विमल कुमार द्वारा लिखाए गए रंगदारी वसूलने और ग्वालटोली पुलिस से विवाद के मामले में ग्वालटोली थाने में दर्ज मुकदमों में एक अप्रैल तक के लिए विधायक की रिमांड बढ़ा दी गई है.
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बताते चलें कि सपा विधायक इऱफान सोलंकी पर उनकी पड़ोसी नजीर फातिमा के प्लॉट में आगजनी करने का आरोप लगा है. नजीर की तहरीर पर जाजमऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधायक की तलाश के लिए दबिश देना शुरू की थी. हालांकि विधायक फरार हो गए थे. उन्होंने घटना के करीब 25 दिन बाद कमिश्नर कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था. सपा विधायक पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.विधायक के खिलाफ गैंगस्टर व भूमाफिया की भी कार्रवाई हुई है.
रिपोर्ट- आयुष तिवारी