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जीवित है जीवनसाथी, तो दूसरी शादी के लिए लेनी होगी अनुमति

असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव आया है, जो उनके विवाह और दूसरी शादी के संबंध से संबंधित है. इस नए नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारी अब अपने दूसरी शादी के मामले में विशेष नियमों का पालन करना होगा. आइये जानते हैं क्या है...

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असम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी करने पर पाबंदी लगा दी है. इसके साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

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दरअसल, असम में अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्‍नी या पति जीवित है, वह सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो. इसमें तलाक के मानदंड के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है.

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बता दें कि 20 अक्टूबर को ही असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने अधिसूचना जारी की थी. फिलहाल, यह नया नियम लागू हो गया है. हालांकि, इसका खुलासा गुरुवार 26 अक्टूबर को हुआ है.

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आदेश में यह भी कहा गया है कि इस तरह की प्रथा को एक सरकारी कर्मचारी की ओर से घोर कदाचार करार दिया गया, जिसका समाज पर बड़ा असर पड़ता है.

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कार्यालय पत्र में अधिकारियों से ऐसे मामले सामने आने पर आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए कहा गया है.

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