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चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल जेल, 60 लाख रुपये जुर्माना, बोले वकील- फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट

चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा के साथ साथ 60 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया है. सजा मिलने के बाद वकील ने कहा है कि हम सीबीआई विशेष न्यायधीश की अदालत के फैसले के खिला‍फ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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वकील बोले- हम सजा के खिला‍फ हाईकोर्ट में करेंगे अपील

लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा मिलने के बाद वकील ने कहा है कि हम सीबीआई विशेष न्यायधीश की अदालत के फैसले के खिला‍फ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. बता दें लालू को 60 लाख रुपया जुर्माना भी भरना होगा.

लालू यादव को 5 साल की जेल

चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा के साथ साथ 60 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले उनके वकील ने कोर्ट में उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.

सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी

सजा के बिंदु पर लालू यादव समेत 38 लोगों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 1.30 बजे इसका फैसला सुनाएगी

सजा की सुनवाई से पहले तनाव में लालू यादव

सजा के ऐलान से पहले डॉक्टरों ने लालू यादव के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें उनका बीपी बढ़ गया है. जिसके बाद चिकित्सकों की टीम को उनकी निगरानी में रखा गया है.

कौन कौन लोग थे दोषी

लालू यादव समेत जिन लोगों को दोषी करार किया गया था उनमें चार राजनीतिज्ञ, एक आइएएस, एक आइआरएस, दो ट्रेजरी ऑफिसर, 32 पशुपालन हैं. अदालत ने लालू यादव सहित शेष 40 अभियुक्तों के लिए सजा के बिंदु पर 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी. इन अभियुक्तों को फैसले के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जबकि जिन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.

लालू यादव के पेइंग वार्ड के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा

लालू प्रसाद यादव के पेइंग वार्ड के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गयी है जेल प्रशासन के अलर्ट होने के साथ पुलिस प्रशासन ने भी वहां मजिस्ट्रेट और कुछ नए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है. लालू यादव के पेइंग वार्ड में किसी को अभी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है.

चार मामलों में मिल चुकी है सजा

चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू यादव को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. अब चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें दोषी करार दे दिया है.

लालू यादव का शुगर लेवल सामान्य से कम

लालू प्रसाद यादव का शुगर लेवल सामान्य नहीं है, जिसका असर उनकी किडनी पर पड़ रहा है. डॉक्टर उन्हें सुबह व दोपहर में इंसुलिन और रात में टैबलेट दे रहे हैं. वहीं, तीन बार शुगर की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर इंसुलिन का डोज निर्धारित किया जा रहा है.

लालू प्रसाद यादव शुगर की जांच

सुबह नाश्ता के समय लालू प्रसाद यादव को 20 यूनिट इंसुलिन दी जाती है. वहीं, दोपहर में खाना खाने से पहले शुगर की जांच की जाती है. अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता है,

डॉक्टरों ने लगायी है लालू यादव खाने पीने की चीजों पर पाबंदी

डॉक्टरों की टीम ने उनके हाई प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ और पीने के पानी पर पाबंदी लगा दी है. उन्हें खाने में मटन, चिकन, मछली, अंडा और पनीर नहीं देने को कहा गया है. इसके साथ साथ 24 घंटे में अधिकतम तीन से चार गिलास (एक लीटर) पानी पीने और दो मिलीग्राम से कम नमक का उपयोग करने की सलाह दी गयी है.

मनी लाउंड्रिंग के आरोप में इडी ने दर्ज किया लालू यादव पर केस

चारा घोटाले मामले में इडी(ED) ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. दोषी करार सभी अभियुक्तों ने घोटाले के पैसों से जो संपति अर्जित की थी उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है.

आज सजा से पहले फिर होगी लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य जांच

पशुपालन घोटाला के 25 साल पुराने सबसे बड़े मामले में दोषी करार दिये गये राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. रविवार सुबह उनके स्वास्थ्य की जांच की गयी.

इसमें उनका शुगर और बीपी सामान्य मिला. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की मानें, तो लालू प्रसाद यादव का बीपी 140/80 और शुगर लेवल खाली पेट 145 आया. वहीं, खाने के दो घंटे बाद (पीपी) का शुगर लेवल 230 आया है.

चारा घोटाला के दोषियों की सजा का ऐलान आज सुनायेगी 

चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले आरसी-47 ए/96 में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू यादव सहित 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि अभियुक्तों की सजा पर फैसला करेंगे

न्यायाधीश एसके शशि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार तथा रिम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे. सुनवाई के लिए सोमवार को दिन के 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है़ इसे लेकर अदालत ने जेल प्रशासन को पत्र भेजा है. ज्ञात हो कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.

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