ठाकुरगंज.देश मे अब एक जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है. हत्या, लूट, बलात्कार जैसे कई गंभीर अपराधों पर घर बैठे ही ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियम से लोगों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इस मामले में आम लोगों को जागरूक करने के लिए थानावार शिविर लगाकर लोगो को जागरूक किया जाएगा.
यह जानकारी ठाकुरगंज एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने शुक्रवार को दी. उन्होंने कहा किशनगंज पुलिस ने इस मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने बताया की सबसे पहले पुलिस कर्मियों को इस मामले में प्रशिक्षण दिया गया . जिसमें बताया गया कि नए कानून के अनुसार व्यवस्था करनी है व कार्य करना है. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है.नए कानून नागरिकों के अधिकारों और पीड़ित को न्याय दिलाने बनाया गया है.आम नागरिक को मिलेगा फायदा
उन्होंने कहा नए कानून है समयबद्धता पर जोर दिया गया है. आपको निर्धारित अवधि के अंदर कार्य करना पड़ेगा. इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना है. कई चीजों की वीडियोग्राफी होगी और डिजिटल एविडेंस होगा. अकाउंटेबिलिटी भी है कि कितने समय में विवेचना पूरी होगी तो कई सारे ऐसे परिवर्तन लिए गए हैं जो महिलाओं और बच्चों और आम नागरिकों के लिए उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.
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