Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सोमवार को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. आशीष को कोविड प्रोटोकॉल के तहत लखीमपुर जिला जेल में रखा जाएगा.
इसके पहले सीजीएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई तकनीकी कारणों से कुछ देर के लिए रूकी थी, जिसे ठीक करने के बाद 2.30 बजे फिर से सुनवाई शुरू की गई. लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने आशीष को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में लेने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को आशीष मिश्रा की तीन दिन की ही रिमांड दी.
दोपहर दो बजे शुरू हुई सुनवाई में जब सीजीएम ने आशीष का नाम पूछा तो उस तरफ से आवाज नहीं आ रही थी. कोर्ट स्टाफ ने कुछ समय बाद तकनीकी समस्या को दूर किया और फिर सुनवाई शुरू हुई.
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लखीमपुर खीरी में हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए चल रही सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट में गहमागहमी रही. इस दौरान अधिवक्ताओं की भीड़ भी जमा रही. सीजेएम कोर्ट में चल रही इस कार्रवाई में प्रदेश सरकार की ओर से अपर निदेशक अभियोजन राजेश श्रीवास्तव ने अपने पक्ष रखे हैं. वहीं, आरोपित पक्ष से फौजदारी के अधिवक्ता अवधेश सिंह मौजूद रहे.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि आशीष मिश्रा से पुलिस लगातार 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है. ऐसे में पुलिस और क्या पूछताछ करना चाहती है? जवाब में सरकारी पक्ष के वकील ने पूछा कि आप बताएं आशीष मिश्रा ने किस तरह जांच में सहयोग किया है? 12 घंटे चली पूछताछ में वो सिर्फ 40 सवालों का ही जवाब दे पाए थे. वो भी संतोषजनक नहीं थे. वादी मुकदमा की तरफ से एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा ने हलफनामा दाखिल किया. सीजेएम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
(रिपोर्ट: उत्पल पाठक, लखनऊ)