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ऑनलाइन तबादले के इच्छुक वरीयता में अधिकतम पांच विकल्प चुन सकेंगे शिक्षक, जानें कब तक चलेगी तबादला प्रक्रिया

UP teacher transfer: यूपी में ऑनलाइन तबादले के इच्छुक शिक्षकों को वरीयता में अधिकतम पांच विकल्प चुनने होंगे. तबादला प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी. शासन को भेजे गए संशोधन प्रस्ताव में विद्यालयों को सात श्रेणियों में बांटकर स्थानान्तरण मानक बनाए गए है.

लखनऊ. महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले के लिए शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है. इस संशोधित प्रस्ताव में विद्यालय को सात श्रेणियों में बांट कर स्थानान्तरण मानक बनाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि तबादले के इच्छुक शिक्षक वरीयता में अधिकतम पांच विकल्प चुन सकेंगे. तबादला प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी. स्थानान्तरण आवेदन के आधार पर ऑनलाइन किए जाएंगे. स्थानान्तरण के लिए लोग इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे. स्थानान्तरण के लिए जिलावार , विद्यालयवार व विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा.

31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षक पात्र नहीं

लखनऊ , गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर तथा श्रेणी – सात के विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिलों में स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी इन जिलों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, समकक्ष प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के मोजूदा सत्र में आवेदन कर सकते है. प्रस्ताव के अनुसार 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने शिक्षक या प्रधानाचार्य स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका हाईस्कूल के लिए केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं. स्थानान्तरण के लिए इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं .

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प्रस्ताव की खास बातें

  • एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी.

  • किसी भी विद्यालय से 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए जाएंगे.

  • यदि आवेदन एक से अधिक हैं तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा.

  • गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने या पति-पत्नी या बच्चे में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 50 गुणांक मिलेंगे.

  • पति या पत्नी में से किसी एक के शासकीय सेवा में होने पर 30 गुणांक मिलेंगे.

  • 31 मार्च को 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आवेदक को 20 गुणांक मिलेंगे.

  • शत – प्रतिशत परीक्षाफल देने वाले प्रधानाचार्य को 25 गुणांक मिलेंगे.

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