15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

यूपी में ‘लव जिहाद’ पर योगी सरकार सख्त, धर्म परिवर्तन मामले में 427 केस दर्ज, अब तक 833 अरेस्ट

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस की पूछताछ में 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है. यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है. धर्मांतरण कानून की धाराओं के तहत लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है.

लखनऊ. यूपी में ‘लव जिहाद’ पर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है. उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है. यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के 427 केस दर्ज किए गए हैं. धर्मांतरण कानून के तहत अब तक प्रदेश में 833 से ज्यादा अरेस्टिंग हो चुकी है. इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है. यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है. धर्मांतरण कानून की धाराओं के तहत लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है.

‘लव जिहाद’ मामले में कार्रवाई तेज

बता दें कि करीब ढाई साल पहले योगी सरकार ने राज्य में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लागू किया था और उसके बाद से लगातार एक्शन भी जारी है. सरकार की सख्ती का नतीजा ये है कि राज्य में 400 से अधिक अवैध धर्मांतरण के मामलों से पर्दा उठ चुका है. पिछले दिनों गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग के जरीए धर्मांतरण का मामला सामने आया था. जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई और एक आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया. मौलवी से पूछताछ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहनवाज बद्दो को महाराष्ट्र के ठाणे इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

Also Read: Adipurush Release: आदिपुरुष ने लखनऊ में मचाया धमाल, यूपी के थिएटर्स में छोड़ी गयी हनुमानजी के लिए सीट
धर्मांतरण कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान

यूपी में लागू धर्मांतरण कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है. लव जिहाद और अन्य धर्मांतरण के मामलों में कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही लव जिहाद के मामले में साफ कहा गया है कि शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन है तो इस स्थिति में शादी अवैध करार दी जाएगी. धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है. पहले जबरन धर्मांतरण मामले में जुर्माना राशि 15 हजार रुपए थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें