Anil Deshmukh Bail: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली है. अब इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह 20 अक्टूबर को सीबीआई की ओर से दलीलों का जवाब देंगे. तब तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है. गौरतलब है कि देशमुख को ईडी के पीएमएलए (PMLA) मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार के सीबीआई मामले में वो जेल में हैं. जिसके लिए उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत में जमानत याचिका दायर की है.
जमानत के बाद भी रिहाई नहीं: गौरतलब है कि इससे पहले 4 अक्टूबर को अनिल देशमुख को पीएमएलए (PMLA) मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. बता दें, अनिल देशमुख करीब एक साल से जेल में बंद हैं. मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. लेकिन जमानत के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो सकी.
ईडी ने नवंबर में किया था गिरफ्तार: अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लाउंड्रिंग मामले में साल 2021 के नवंबर में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनकी जमानत याचिका को विशेष PMLA कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में बीते 7 महीनों से उनकी जमानत याचिका लंबित पड़ी रही. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से कहा था कि जल्द सुनवाई कर मामले की निपटारा करें.
अनिल देशमुख पर क्या है आरोप: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था. मुंबई के एक बार से साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूलने समेत पद के दुरुपयोग का भी उनपर आरोप है. ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रही है.