16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की होगी स्वतंत्र जांच या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अपने पत्र में कहा था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये महीने की वसूली का टारगेट दिया था.

मुंबई : महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के वकील डॉ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. याचिका में पाटिल ने अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. पाटिल ने अपनी याचिका में परमबीर सिंह द्वारा 20 मार्च को मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाया था.

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अपने पत्र में कहा था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये महीने की वसूली का टारगेट दिया था. उनके इन आरोपों के बाद से ही विवाद छिड़ा हुआ है और विपक्ष लगातार सत्ताधारी दल पर हमला कर रहा है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की ओर से लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है.

बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. परमबीर सिंह ने अपने तबादले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.

एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे को निलंबित कर दिया था और परमबीर सिंह का तबादला मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से डीजी होमगार्ड्स में कर दिया था.

Also Read: रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे परमबीर सिंह के आरोप की जांच, बोले देशमुख – मुख्यमंत्री ठाकरे ने दिया ऑर्डर

Posted by : Vishwat Sen

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें