बिहार: मुजफ्फरपुर में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले शहर के लगभग 30 हजार दुकानदारों को नगर निगम ने चिह्नित किया है. जमादार व तहसीलदार के माध्यम से सर्वे कराने के बाद अब बारी-बारी से सभी दुकानदारों को नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गयी है. इस मामले में नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि 30 जून तक इस वर्ष का ट्रेड लाइसेंस लेने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं था. लेकिन अब जो भी दुकानदार ट्रेड लाइसेंस लेंगे, उन्हें वर्ष 2023-24 के अप्रैल महीने से न्यूनतम 100 और अधिकतम 500 रुपये जुर्माना के साथ लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा.
अब जो भी दुकानदार ट्रेड लाइसेंस लेने में जितना विलंब करेंगे. जुर्माना की राशि उतनी ज्यादा बढ़ते चली जायेगी. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेड लाइसेंस नगर निगम निर्गत कर रहा है. बचे दुकानदार जल्द से जल्द खुद से नगर निगम पहुंच अपना नया ट्रेड लाइसेंस लेने के साथ पुराने का रिन्यूअल करा लें. नगर निगम ने अभी ट्रेड लाइसेंस के लिए 500, 1000, 2000 व 2500 रुपये का चार स्लैब तय किये हुए है.
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500 रुपये स्लैब में ट्रेड लाइसेंस लेने वाले दुकानदार को 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना देना होगा. अगर कोई दुकानदार 31 जुलाई तक अपना ट्रेड लाइसेंस लेता है. तब उस दुकानदार को अप्रैल से जून तक का 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना के साथ 800 रुपये जमा करना होगा. इसी तरीके से 1000 रुपये के स्लैब के अंतर्गत आने वाले दुकानदारों को 200 रुपये प्रतिमाह जुर्माना के साथ 1600 रुपये देने होंगे. वहीं, 2000 रुपये स्लैब के दुकानदारों को 400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 3200 रुपये एवं 2500 रुपये के स्लैब वाले दुकानदारों को 500 रुपये प्रतिमाह जुर्माना के साथ 4000 रुपये जमा करने होंगे.