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यौन उत्पीड़न मामला: हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय, डिस्चार्ज आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज

Haryana: चंडीगढ़ की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह के खिलाफ एक महिला कोच की शिकायत पर दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को आरोप तय किए.

Haryana: शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने संदीप सिंह द्वारा आरोप मुक्त करने के लिए दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया.

बीजेपी नेता के खिलाफ इन धाराओं के तहत आरोप तय

बीजेपी नेता संदीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य) के तहत आरोप तय किए गए हैं.

शिकायतकर्ता की अर्जी भी खारिज

कोर्ट ने मामले में धारा 376 (बलात्कार) जोड़ने की शिकायतकर्ता की अर्जी भी खारिज कर दी. कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 17 अगस्त तय की है.

क्या है मामला

मामला हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने कहा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है. महिला की शिकायत पर 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 थाने में मामला दर्ज किया गया था. सिंह उस समय मंत्री थे जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.

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