नयी दिल्ली : सातवें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह यह कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने के साथ ही उनके वार्षिक व्यक्तिगत मूल्यांकन समीक्षा (एपीएआर) को 30 जून तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही, सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड की वैधता को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 कर दिया है. हालांकि, इसकी वैधता 31 मार्च तक ही निर्धारित थी. सरकार के इस फैसले से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.
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सीजीएचएस कार्ड की वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ी : केंद्र सरकार ने देश में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने वाले तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस कार्ड यानी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड की वैधता को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 तक कर दिया है.
सामुदायिक स्तर पर लागू है सोशल डिस्टेंसिंग का नियम : इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरों के मद्देनजर देश में लॉकडाउन को लागू किया गया है. इसकी वजह से कर्मचारियों के लिए इस समय सीजीएचएस का रिन्यूअल करा पाना संभव नहीं है. अपने आदेश में मंत्रालय ने इस बात पर जोर भी दिया है कि इस समय सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन को जरूरी कर दिया है, जिसकी कोशिश सामुदायिक स्तर पर की जा रही है.
अपने नजदीकी डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करा सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी : स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार, लॉकडाउन की स्थिति का ध्यान रखते हुए सीजीएचएस कार्ड की वैधता की तारीख बढ़ायी गयी है. इसके साथ ही, सरकार ने एक और सुविधा देते हुए सीजीएचएस कार्डधारकों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने नजदीकी सरकारी डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराने सहित किसी अन्य कार्य के लिए जाने की भी मंजूरी दी है.
जानिए, क्या है सीजीएचएस कार्ड : दरअसल, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड यानी सीजीएचएस कार्ड सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत काम आता है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपना और अपने परिवार के सदस्य का अस्पताल में इलाज करा सकते हैं.