अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सेबी को तीन महीने का समय दिया है. गौरतलब है कि अमेरिका की शॉर्टसेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने गौतम अदाणी के समूह पर शेयर के मूल्यों में हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद अदाणी ग्रुप को बड़ा झटका लगा और उनके शेयर गिरने लगे.
सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जस्टिस एएम सप्रे समिति द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट की काॅपी पक्षकारों को उपलब्ध करायी जाये, ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें.
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अदाणी पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर नयी और अपडेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाला भी शामिल हैं.
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अदाणी के समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए दो मार्च को छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था. हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के आरोपों के बाद देश में खूब राजनीति हुई. विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर जवाब मांगा था.