नयी दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है. इधर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी. हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कांप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे.
हालांकि, यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आते हैं. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं. इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनीं चाहिए. दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है. वहीं कोरोना हॉटस्पॉट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं है.