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अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सोनिया के खिलाफ टिप्पणी पर देशभर में हुए थे FIR

पालघर मामले में वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया. कांग्रेस ने इस मामले में कई राज्यों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज कराये हैं, जिसके बाद एफआईआर रद्द कराने को लेकर अर्णब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

नयी दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को आंशिक राहत मिली है. कोर्ट ने दो हफ्ते तक एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि दो हफ्ते बाद याचिकाकर्ता बताएं कि सभी केस एक जगह कहां ट्रांसफर किया जाये? साथ ही अदालत ने अर्णब की गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दिया है.

बता दें कि पालघर मामले में वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया. कांग्रेस ने इस मामले में कई राज्यों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज कराये हैं. इसके बाद गुरूवार को एफआईआर रद्द कराने को लेकर अर्णब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर आज सुनवाई हुई.

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लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. अर्णब की तरफ से पूर्व अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी दलील दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और अभिषेक मनु सिंघवी सहित सात वकील कोर्ट में मौजूद हैं.

बहस की सुनवाई शुरू करते हुए अर्णब के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को पालघर घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पालघर में पुलिसवालों की मौजूदगी में हत्या हुई. अर्णब ने इस पर 45 मिनट का शो किया. कुछ चुभते हुए सवाल किए. पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष अल्पसंख्यकों की हत्या पर बोलती हैं. साधुओं की हत्या पर चुप हैं. जवाब में कई राज्यों में FIR करवा दी गयी है.

क्या है मामला– मुंबई के पालघर में दो साधुओं सहित तीन लोगों की हत्या के बाद अर्णब गोस्वामी ने अपने टीवी शो पूछता है भारत में इसपर 45 मिनट का एक डिबेट कराया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उसी डिबेट में अर्णब गोस्वामी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया.

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