गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार किया गया है. उनपर भाजपा की प्रदेश इकाई के नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से जुड़े एक मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान आया है.
केजरीवाल ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से भाजपा इस कदर बौखलाई है कि अब हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ़्तार कर लिया है. भाजपा का अब बस एक मक़सद है किस तरह आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए. एक एक करके सबको जेल में डालेंगे ये लोग.
गौर हो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गोपाल इटालिया के खिलाफ यह मामला दो सितंबर 2022 को सूरत के उमरा पुलिस थाने दर्ज किया गया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ‘अपलोड’ किये गये एक वीडियो मैसेज में प्रदेश भाजपा प्रमुख सी आर पाटिल और गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को ‘गुंडा’ कहा…इटालिया ने अपने सहकर्मी मनोज सोरठिया पर अगस्त 2022 में सूरत में हुए कथित हमले के बाद वीडियो अपलोड किया था.
गुजरात में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से बीजेपी इस कदर बौखलाई है कि अब हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ़्तार कर लिया है। बीजेपी का अब बस एक मक़सद है किस तरह आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। एक एक करके सबको जेल में डालेंगे ये लोग।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 17, 2023
वीडियो मैसेज की बात करें तो इसमें गोपाल इटालिया ने पाटिल और संघवी के बारे में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था तथा कहा था कि सोरठिया पर हुए हमले को भाजपा के गुंडों ने अंजाम दिया है. उल्लेखनीय है कि मामले की जांच सूरत अपराध शाखा कर रही है, जिसने दिन में इटालिया को गिरफ्तार किया. जमानत पर रिहा किये जाने के बाद, इटालिया ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई का लक्ष्य उन्हें परेशान करना है. इस तरह के बयान एक-दूसरे के खिलाफ सभी नेता देते हैं. सिर्फ मेरे खिलाफ ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई? वे (पुलिस और सरकार) अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं.
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आप नेता गोपाल इटालिया के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 504(शांति भंग करने के लिए उकसाने के मकसद के साथ इरादतन अपमान करना), 505-1बी (सरकार या आम जन के खिलाफ अपराध के लिए व्यक्ति को भड़काने का आपराधिक कृत्य), और 469 (प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा करना) के तहत दर्ज किया गया था.
भाषा इनपुट के साथ