दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा मेडिकल आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 5 जून की तारीख तय की है. इस तरह अरविंद केजरीवाल को दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक के लिए जमानत दी थी. सुनवाई के दौरान ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाना जरूरी है क्योंकि इसमें तथ्यों को पूरी तरह से छिपाया गया है. ईडी ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा किया कि वह दो जून को खुद ही आत्मसमर्पण कर देंगे. ईडी के वकीलों ने कहा यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती. वह अंतरिम जमानत पर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दी है.
अरविंद केजरीवाल का वजन एक किलो बढ़ गया है, 7 किलो कम होने का दावा झूठा
ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है और वह झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है. ईडी के वकीलों ने कहा कि मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय, वह यात्रा कर रहे.
अरविंद केजरीवाल ने कहा था – दो जून को आत्मसमर्पण करूंगा, मेरे बीमार माता-पिता का ध्यान रखें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि वह दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे और एक भावनात्मक अपील में लोगों से कहा कि उनके जाने के बाद वे उनके वृद्ध और बीमार माता-पिता की देखभाल करें. केजरीवाल ने कहा, मैं रविवार को दोपहर तीन बजे आत्मसमर्पण करने के लिए अपने घर से निकलूंगा. हो सकता है कि इस बार वे मुझे और प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं. उन्होंने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी अनुपस्थिति में भी उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं जारी रहेंगी. उन्होंने कहा, आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता होती है. यदि आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा. मैं आपके बीच नहीं रहूंगा, लेकिन आप चिंता न करें, आपके सारे काम चलते रहेंगे. और वापस लौटने के बाद मैं हर मां-बहन को हर महीने 1000 रुपये देना भी शुरू करूंगा.
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