Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, इससे पहले राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. इसलिए इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देनी चाहिए.
चुनाव प्रचार का अधिकार कानूनी अधिकार
कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो कहा है वह सही है. चुनाव प्रचार का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन कानून में यह प्रावधान भी है कि अगर किसी को सजा दी गई और कोर्ट उस सजा पर स्टे लगा दे, तो उसे प्रचार का अधिकार मिल सकता है, साथ ही वो अपना नामांकन भी कर सकता है. कपिल सिब्बल ने कहा कि उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे. उनके चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया. जिसके बाद हार्दिक पटेल चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. मेरा यह कहना है कि जिनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं, जिन्हें कोर्ट ने सजा दी है, उन्हें चुनाव लड़ने और प्रचार का अधिकार है,तो फिर जिसपर केवल आरोप है, उन्हें चुनाव प्रचार का अधिकार क्यों ना मिले? कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ईडी किस तरह की राजनीति कर रही है. अरविंद केजरीवाल इसी देश के नागरिक हैं, फिर उनके साथ यह भेदभाव क्यों?
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अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं
ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन ईडी से कई सवाल पूछे थे कि आखिर उन्होंने जांच में इतना समय क्यों लगाया? कोर्ट ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, फिर क्यों नहीं उन्हें चुनाव प्रचार का अधिकार दिया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव प्रचार से पहले आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई. कोर्ट ने इसे सामान्य केस नहीं बताया और कहा कि क्यों नहीं उन्हें चुनाव प्रचार करने के अंतरिम जमानत दी जाए, क्योंकि चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं.
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