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Delhi Excise Policy: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टली

Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई. जानें क्या हुआ कोर्ट में

Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए टल गई है. सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करना था, जिसके लिए सीबीआई की ओर से और समय मांगा गया है. सीबीआई ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है.

सीबीआई से क्यों मांगा गया था जवाब?

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ एक बार फिर से सुनवाई की. 14 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था और केजरीवाल की अर्जी पर जवाब मांगा गया था.

अरविंद केजरीवाल को कब किया गया था गिरफ्तार?

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी. दिल्ली के सीएम को 20 मई से 1 जून तक चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था. 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ा.

किस वजह से जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल?

5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा खारिज हो चुकी है. इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी, ईडी और सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है. जबकि सीबीआई केस में वह अभी भी जेल में बंद हैं. जांच एजेंसी सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

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