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Atul Subhash Story : अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु की मराठाहल्ली पुलिस ने उसके भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया सहित चार लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.34 वर्षीय अतुल सुभाष ने लगभग एक घंटे का वीडियो सूट करने के बाद 9 दिसंबर को आत्महत्या की और उस वीडियो में अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है.
अतुल सुभाष पर पत्नी ने दहेज कानूनों के तहत दर्ज कराया था मामला
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने उसपर कई तरह के झूठे मामले दर्ज कराये थे, ऐसा दावा अतुल ने अपनी मौत से पहले किया है. साथ ही उसका परिवार भी यह कह रहा है कि अतुल पर उसकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज कराए थे. निकिता सिंघानिया अपने बेटे से अतुल को मिलने नहीं देती है और उसने गुजारा भत्ते के रूप में तीन करोड़ की मांग की थी. पत्नी के झूठे आरोपों से परेशान होकर आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इसकी जानकारी अपने भाई को मेल पर दिया. अतुल ने अपनी पत्नी, जज और सास के अतिरिक्त दो और लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उसने बताया कि उसपर पत्नी ने अप्राकृतिक शारीरिक संबंध, मर्डर सहित नौ मामले में केस दर्ज कराया है.
वीडियो में कहा-देश में सिर्फ महिलाओं के लिए कानून
पत्नी से परेशान अतुल सुभाष ने देश के कानूनों के प्रति भी अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि यहां सिर्फ महिलाओं के लिए कानून है, हमारे जैसे लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है. मुझपर झूठा केस दर्ज किया गया है. लेकिन मैं अपनी पत्नी को पैसा देने की बजाय मरना पसंद करूंगा. मैं कमाऊंगा और वह मुझे प्रताड़ित करके मुझसे पैसे लेगी यह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा.
वीडियो में बेटे को लेकर बताई अंतिम इच्छा
अतुल ने सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाया है उसमें यह कहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे बेटे को मेरे माता-पिता को सौंप दिया जाए क्योंकि वह मेरा अंतिम अंश है. मेरी पत्नी उसका भविष्य खराब कर देगी. मेरे माता-पिता और भाई उसकी देख-भाल कर लेंगे. जिस वक्त मुझे माता-पिता का सहारा बनना चाहिए था, मैं उन्हें दुख देकर जा रहा हूं.
पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप
अतुल सुभाष की आत्महत्या पर चिंता जताते हुए पुरुष अधिकार कार्यकर्ता बरखा त्रेहन ने कहा कि अतुल सुभाष पहले व्यक्ति नहीं हैं, जिनके साथ यह दुर्घटना हुई है. उनके जैसे लाखो पुरुष हैं जो महिलाओं से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है.बरखा ने पूरे सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है. अतुल सुभाष अपनी पत्नी से परेशान था.