बॉम्बे एचसी शुक्रवार को चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी को चुनौती देने और अंतरिम राहत मांगने के मामले में अगली सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट ने सीबीआई को उनकी अर्जी पर उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया गया है.
3,250 करोड़ रुपये का ऋण किया था मंजूर: दरअसल, जांच एजेंसी का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था.
बता दें, इस मंजूरी के एवज में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया था. वहीं, 2010 से 2012 के बीच हेरफेर करके पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित की. पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट तथा एनआरएल का प्रबंधन दीपक कोचर के ही पास था.
भाषा इनपुट के साथ
Also Read: Delhi: कंझावला मौत मामले में नया मोड़, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा