CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल यानी मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है. अरविंद केजरीवाल को 20 जून को एक लाख रुपये के मुचलके पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी. वहीं जमानत के खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. ईडी ने अपनी याचिका में जमानत को चुनौती दी थी. इसके बाद हाई कोर्ट में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष में काफी लंबी बहस हुई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत पर स्टे लगा दिया. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश कालीन बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसला सुनाए जाने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी. कोर्ट ने कि वह आदेश 2 से 3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह पूरे मामले का रिकॉर्ड देखना चाहती है.
केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत पर स्टे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान ED की ओर से ASG तुषार मेहता ने दलील रखी, जबकि अरविंद केजरीवाल की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है. जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहेंगे.
बचाव पक्ष ने दी यह दलील
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध किया. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के फरार होने का जोखिम नहीं है. उन्होंने पीठ से हाई कोर्ट का आदेश सुनाए जाने से पहले उस पर रोक लगाने का अनुरोध किया. अपनी दलील में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाई कोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने ही वाला है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत
इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी. ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर 20 जून को जमानत दे दी थी. हालांकि ट्रायल कोर्ट के जमानत के फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था.
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