नयी दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किल इन दिनों कम होते नहीं दिया रही है. तीन राज्यों में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब राजधानी दिल्ली में कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस से एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा रामदेव के कोरोना दवा बनाने के दावे पर एक वकील द्वारा दायर याचिका पर यह रिपोर्ट मांगी है.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कोरोनिल दवा बनाने का दावा कर बाबा रामदेव लगातार मुश्किल में फंसते जा रहे हैं. दिल्ली के एक वकील ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी. दरअसल, वकील 24 जून को दिल्ली के वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन वहां मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था.
रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुनील आनंद ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस से 10 दिन के भीतर एक्शन टेकेन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
झारखंड महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में रोक– कोरोनिल लॉन्च होने कू बाद से ही विवादों में है. अबतक झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है. बाबा रामदेव ने दवा के लॉन्चिंग के मौके पर कहा था कि इस दवा से 80 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं. हालांकि जहां परीक्षण करने की बात कही है, वहां सभी ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है.
आयुष मंत्रालय ने बेचने की दी इजाजत– केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने’ वाली बताकर बेच सकता है . पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने बुधवार को कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है. हाल ही में पतंजलि ने इसे कोविड-19 की दवाई के रूप में जारी किया था लेकिन अब वह इसे बीमारी के ‘प्रभाव को कम’ करने वाला उत्पाद बता रहे हैं.केंद्रीय मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पतंजलि इस दवाई को बेच सकता है लेकिन वह इसे कोविड-19 की दवाई बताकर नहीं बेच सकता है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra