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Court News : बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

Court News : बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.

Court News : केरल की एक अदालत ने रविवार को पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है. Live Law ने इस संबंध में जानकारी दी है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 15 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

किस मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ जारी किया गया गैर-जमानती वारंट

Live Law ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा- केरल की एक अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. वारंट कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर किया गया है. दिव्य फार्मेसी के खिलाफ केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर आपराधिक मामले में उनकी गैर-हाजिरी के बाद वारंट जारी किया गया है. 15 फरवरी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया.

ये भी पढ़ें : बाबा रामदेव को सुप्रीम राहत, भ्रामक विज्ञापन के मामले में माफी मांगने के बाद अवमानना की कार्यवाही बंद

इससे पहले अदालत (पलक्कड़ जिला न्यायालय) ने आरोपियों को 1 फरवरी को उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को मिल चुकी है राहत

योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कई मामले चल रहे हैं. मामलों में भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे केस शामिल हैं. इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और पतंजलि को राहत मिल चुकी है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वे फिर से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सजा सुनाई जा सकती है.

पतंजलि के खिलाफ कुछ बड़े मामले

  1. पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार की. मामले में मानहानि का केस बंद हो चुका है.
  2. पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
  3. कोविड-19 ठीक करने का दावा करने और मॉडर्न मेडिसिन को बेकार कहने का मामला गरमाया था. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाए थे.

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