दिल्ली में इस बार भी सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं होगी. इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है. डीडीएमए ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए आदेश जारी किया जो 15 नवंबर तक प्रभावी होगा.
दिल्ली में वर्ष 2020 में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी गयी थी. इस बार भी डीडीएम ने गाइडलाइन जारी कर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर मेला लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है. यह आदेश 15 नवंबर तक प्रभावी है.
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सात अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जायेगी. 15 तारीख को दशहरा है. चार नवंबर को दिवाली है. छठ महापर्व 10 नवंबर को है इसकी शुरुआत 8 नवंबर से ही हो जायेगी. यह चार दिवसीय महापर्व है.
पीटीआई न्यूज के अनुसार डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने – पीने की दुकानें, झूला, रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी गयी है कि वे इस त्योहार को अपने घर में ही मनायें.
आदेश में कहा गया है, उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को पूर्व में ही संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. जिलाधिकारी या प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे. डीडीएमए ने स्पष्ट किया किसी भी उत्सव में लोगों को खड़े होने या जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं होगी और केवल कुर्सियों की व्यवस्था होने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी.
Posted By : Rajneesh Anand