17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में एक आवेदन दायर कर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की है.

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने दिया जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए जमानत दे दिया था. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है.

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्व को किया था गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.

केजरीवाल के लिए जमानत का अनुरोध मामले में 75000 रु का जुर्माना माफ

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को लेकर एक विधि छात्र पर अदालती खर्च के तौर पर लगाया गया 75000 रुपये का जुर्माना सोमवार को माफ कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि एक छात्र होने के नाते उनके मुवक्किल के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है और अदालत के फैसले से न्यायिक प्रणाली के प्रति उनकी समझ विकसित हुई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मैंने अपना सबक अच्छी तरह से सीखा. कृपया मेरी स्थिति पर विचार करें. दलीलों के मद्देनजर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना माफ किया जाता है.

Also Read: Swati Maliwal Assault Case: ‘न तो आप बचेंगे और न ही आपकी पार्टी’, शिवराज ने केजरीवाल को दिलाई महाभारत की याद

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें