Delhi Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा के बाद से अब तक 21 करोड़ रुपये मूल्य के सामान को विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया है. चुनाव आचार संहिता लागू होने के एक हफ्ते के अंदर नकद, शराब और अन्य सामान जब्त हुए है. इसमें सबसे अधिक पूर्वी दिल्ली में 6.88 करोड़ रुपये, दक्षिण दिल्ली में 6.81 करोड़ रुपये और नयी दिल्ली में सबसे कम 3.9 लाख रुपये मूल्य के सामान को जब्त किया गया है. कुल जब्त सामान में से 9.8 करोड़ रुपये नकद, 6.1 करोड़ रुपये मूल्य के महंगे मेटल, 5.05 करोड़ रुपये के ड्रग्स और मुफ्त में बांटने के लिए 47 लाख का सामान और 45 लाख रुपये रुपये की शराब जब्त की गयी है.
दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एलिस वाज ने का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं. मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए हैं. गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत धनबल के जरिए चुनावों को प्रभावित करना गैरकानूनी है. कानून के मुताबिक 10 लाख से अधिक नकद जब्त किए जाने पर उसे जिले की ट्रेजरी में जमा कराना होता है और इसकी जानकारी आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को देना जरूरी है.
खर्च सीमा पर आयोग की रहेगी पैनी नजर
इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने दिल्ली में उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की है, जो 2020 के चुनावों के दौरान तय सीमा से 12 लाख रुपये अधिक है. आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा और उसे नियमित रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में जमा कराना होगा. इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया है.
आयोग की विशेष टीमें चुनाव खर्च पर नजर रखेंगी और इसमें व्यय पर्यवेक्षक तथा उड़न दस्ते शामिल होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सके. दिल्ली पुलिस की हुई उच्च स्तरीय बैठक में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसके लिए पुलिस, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी दी सौंपी गयी है. इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा तैनात विशेष पर्यवेक्षक भी खर्च सीमा और अन्य चीजों की निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं.