Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है.
केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है और इस फैसले के ‘आलोचनात्मक विश्लेषण’ का स्वागत है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील के दावों तथा जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया.
केजरीवाल के बयान पर ईडी ने दर्ज कराई आपत्ति
ईडी की ओर से सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा. पीठ ने मेहता से कहा, यह उनका मानना है. हम कुछ नहीं कह सकते. कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी. अदालत ने उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है. केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
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