22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, जयपुर में उनके और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर पुलिस ने योग गुरु रामदेव, पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण और तीन अन्य के खिलाफ कोरोनोवायरस का इलाज खोजने के बारे में भ्रामक दावे करने के लिए ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज किया है.

जयपुर : जयपुर पुलिस ने योग गुरु रामदेव, पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण और तीन अन्य के खिलाफ कोरोनो वायरस का इलाज खोजने के बारे में भ्रामक दावे करने के लिए ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज किया है.

पुलिस उपायुक्त अशोक गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘’हमें कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद धोखाधड़ी का एक मामला ज्योतिनगर थाने में दर्ज किया गया है. यह मामला एक वकील द्वारा बाबा रामदेव व चार अन्य के खिलाफ दी गयी शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है.”

मामले के अन्य आरोपियों में आचार्य बालकृष्ण, निम्स जयपुर के निदेशक बी एस तोमर, उनके पुत्र अनुराग सिंह तोमर व वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय शामिल हैं. इनके खिलाफ धारा 420 तथा दवा व जादुई उपचार कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत बलराम जाखड़ ने दी थी. अधिकारी ने कहा कि कंपनी की कथित दवा को आयुष मंत्रालय की मंजूरी नहीं है, इसलिए यह मामला दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिये पंतजलि आयुर्वेद द्वारा बनाई गई दवा के ‘क्लीनिकल ट्रायल’ करने को लेकर शुक्रवार को निम्स हास्पीटल को नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा था. बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने ‘कोरोनिल’ दवा पेश करते हुए मंगलवार को दावा किया था कि उसने कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज ढूंढ लिया है.

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने अप्रैल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा कंपनियों के कोविड-19 के इलाज का दावा करने वाले 50 विज्ञापन अभियानों को भ्रामक पाया.

एएससीआई ने कार्रवाई के लिए इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी है. एएससीआई ने बयान में कहा कि ये विज्ञापन विभिन्न मीडिया मंचों पर प्रसारित हुए हैं. एएससीआई ने कहा कि ये विज्ञापन अभियान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के एक अप्रैल, 2020 के आदेश का उल्लंघन करते हैं.

इस आदेश में आयुष से संबंधित प्रचार और विज्ञापन पर रोक लगाई गई है. उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज की दवा पेश करने की घोषणा की थी. उसके कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने इस दवा का प्रचार कोविड-19 के इलाज की दवा के रूप में रोक लगा दी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें