पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों की शादी को अवैध करार दिया है. यह फैसला पाकिस्तान के एक कोर्ट ने सुनाया है.
कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को बताया अवैध
पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को अवैध बताया. ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ मामले में कोर्ट ने करीब 14 घंटे की सुनवाई की और फिर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बुशरा बीबी के पहले पति ने दर्ज कराया था मामला
दरअसल बुशरा बीबी के पहले पति, खावर मनेका ने ‘गैर-इस्लामी निकाह’ का मामला दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीबी ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी ‘इद्दत’ की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है. मनेका ने बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान पर शादी से पहले संबंध में होने का भी आरोप लगाया था. निचली अदालत ने अडियाला जेल में 14 घंटे लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार रात सुनवाई पूरी की थी.
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इमरान खान के वकील ने लगाया गंभीर आरोप
इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिका का उद्देश्य केवल इस मामले के वादियों (खान और बुशरा) को अपमानित करना था. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान की शादी के खिलाफ शिकायत नवंबर 2023 में निकाह के पांच साल और 11 महीने बाद दर्ज कराई गई. वहीं मानेका के वकील ने कोर्ट को बताया कि गवाहों ने निचली अदालत में गवाही दी है कि बुशरा बीबी जब खान के साथ दूसरी शादी कर रही थीं तब वह शादीशुदा थीं, जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ अभियोग तय किया.
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बुशरा बीबी का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से
मालूम हो बुशरा बीबी (49) का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से है। उनकी पहली शादी मानेका से हुई थी जो लगभग 30 साल तक चली. मानेका भी पंजाब के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं.
बुशरा और इमरान पर एक और मामले में 14 साल की सजा
पाकिस्तान की एक जवाबदेही कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बीबी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.