Rules change from 1 October, DL and RC rules, Nature Gas Prices, Health Insurance, Indian Railways Fare : अक्टूबर में ठंड के आगमन के साथ त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है. इन बदलावों के साथ कुछ ऐसे भी बदलाव अक्टूबर (Rules Changing From 1st October 2020) माह में होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके पॉकेट पर पड़ने वाला है. बैंकिंग, मोटर वाहन सहित, पैसों की लेन-देन, रसोई गैस की कीमत व अन्य बदलाव जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है.
अब आपको न तो ड्राइविंग लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन, फिटनेस या इंशुरेंस आदि के दस्तावेज साथ में रखने की जरूरत है. दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है. जिसके अनुसार 1 अक्तूबर से सब डिजिटल कर दिया जाएगा यानी आप डिजिटल कॉपी मोबाइल पर ही दिखा कर काम चला सकते हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सस्पेंशन, रेवोकेशन, चालान समेत अन्य किए गए अपराधों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा.
वैसे लोगों के लिए बुरी खबर है जो दुर्गा पूजा या दिवाली में टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं. दरअसल, सरकार टीवी के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क लेना शुरू कर सकती है. इसके लिए पिछले एक साल से छूट दी गई थी. जिसकी वैधता सितंबर 30 को समाप्त हो रही है. इस मामले के जानकारों की मानें तो नये शुल्क लगने के बाद 32 इंच टीवी की कीमत में करीब 600 और 42 इंच की टीवी में 1200-1500 रूपये की बढ़ोत्तरी हो सकती है.
देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है. ऐसे में मिठाई बेचने वालों के लिए केंद्र ने नया नियम लागू किया है. कोरोना काल में खुली मिठाइयों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है. कोई भी मिठाई दुकानदार खुली मिठाई बेचता है तो उसपर कार्रवाई की जायेगी. इतना ही नहीं, कारोबारी को ग्राहक को यह भी बताना होगा कि इसका इस्तेमाल कितने समय तक सही होगा.
त्योहारों को देखते हुए गैस कंपनियां, रसोई और प्रकृतिक गैस के दामों में बदलाव कर सकती है. सितंबर माह में दाम का स्थिर रखा गया था. जबकि, 19 किलोग्राम वाले गैस को 2 रूपये सस्ता किया गया था. ऐसे में उम्मीद है कि इस महीने भी हर माह की तरह दामों में रिवाइज किया जाएगा. फेस्टीवल सीजन को देखते हुए दाम घटाए जा सकते है.
अक्तूबर से स्टेशनों के विकास के लिए रेल यात्रियों को 10-35 रुपये तक अतिरिक्त किराये का भुगतान करना पड़ेगा. खबरों की मानें तो यह टिकट चार्ज का ही हिस्सा होगा. एसी फर्स्ट कोच के यात्रियों को एसी-टू और एसी-थ्री से ज्यादा चार्ज देनें होंगे.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय चालक मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर पायेंगे. लेकिन, इस दौरान ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. करीब 5 हजार रुपए तक का जुर्माना राशि इस दौरान देना पड़ सकता है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिलने वाला सिलेंडर अब फ्री में नहीं मिल पायेगा. हालांकि, यह सुविधा अप्रैल में ही समाप्त कर दी गयी थी लेकिन, इसे कोरोना की गंभीरता को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था.
केंद्र सरकार द्वारा विदेश पैसे भेजने पर अतिरिक्त टैक्स वसूले जायेंगे. ऐसे में अगर आप अपने किसी अपनों को पैसे भेजते हैं तो आपके पॉकेट और बजट पर असर पड़ने वाला है. ऐसे ट्रांजैक्शन पर 5 फीसदी टैक्स वसूलने की योजना है. आपको बता दें कि एलआरएस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना 2.5 लाख डॉलर तक बाहर भेज सकता है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तमाम संशोधनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान हो जायेंगी. अब कोई भी व्यक्ति एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के जरिए ही वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव कर पायेगा. साथ ही साथ डीएल बनवाने की प्रक्रिया भी आसान हो जायेगी.
बीमा नियामक आईआरडीएआई के नये नियमों के अनुसार अब हेल्थ इंश्योरेंस पर कस्टमर को ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी. उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कम रेट में ज्यादा बीमारियां कवर करेंगी. इसके अलावा भी इसमें कई अन्य बदलाव किए गए हैं.
आपको बता दें कि इन सबके अलावा देशभर में अनलॉक 5, अक्टूबर माह में 10-15 छुट्टियां समेत अन्य कई बदलाव होने वाले हैं. जिससे आपका बजट लेन-देन समेत अन्य मामलों में प्रभाव पड़ सकता है.
Posted By : Sumit Kumar Verma
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