नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर की गयी एक याचिका पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर दिल्ली हिंसा पर जबाव मांगा हैं. नोटिस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही याचिका में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
Delhi violence case: Delhi High Court has issued notice to Centre/ Delhi Police and Delhi Govt on a plea filed by Jamiat Ulema-e-Hind seeking preservation of video footage available of violence. The plea also seeks disciplinary action against alleged inaction of police personnel.
— ANI (@ANI) March 16, 2020
बता दें, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 654 एफआईआर दर्ज की थी, जबकि 1820 लोगों को पकड़ा गया था. वहीं, इस हिंसामें 53 लोगों की मौत हो गयी थी.24 और 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए समर्थकों और विरोधियो के बीच हिंसा भड़क गयी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर दंगा हुआ और इससे तकरीबन 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे.