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हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, उडुपी में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. देश के शीर्ष अदालत से विशेष अनुमति याचिका में हिजाब पर प्रतिबंध पर दिए गए फैसले पर रोक लगाने की अपील की गई है.

Hijab Row: हिजाब विवाद का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें बाद अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. देश के शीर्ष अदालत से विशेष अनुमति याचिका के तहत हिजाब पर प्रतिबंध पर दिए गए फैसले पर रोक लगाने की अपील की गई है. इस बीच कर्नाटक के उडुपी जिले में सभी स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं. कल से सारे शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे.

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए छात्र-छात्राओं की दायर याचिका खारिज कर दी थी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि, हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. जिसके बाद अब शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई.

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उडुपी में धारा 144 लागू, लेकिन खुलेंगे स्कूल

कर्नाटक के उडुपी जिले में कल से स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं. हालांकि जुलूसों, समारोहों पर प्रतिबंध के साथ धारा 144 लागू रहेगा. बता दें कि आज हिजाब विवाद पर आनेवाले फैसले को लेकर राज्य के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी. साथ ही कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था.

क्या है मामला

बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में जनवरी 2022 में शुरू हुआ था. यहां के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब के कारण कॉलेज परिसर में जाने से रोका गया था. जिसके खिलाफ छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि ये मामल पूरे देश में आग की फैला, कई राज्यो में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए.

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