मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले शिवराज सरकार की कई योजनाओं की चर्चा हो रही है. इस योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना (CM Teerath Darshan Yojana)…सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है. कुछ महीने पहले भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से…
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकर दाता नहीं है, को इस योजना का लाभ दिया जाता है. प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो युग्म स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है.
मध्यप्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना को शुरू किया था. योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है. तीर्थ यात्रीयो को विशेष रेल से यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था, जहां जरूरी हो बस से यात्रा व अन्य सुविधाएं धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा उपलब्ध कराने का काम किया जाता है.
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
-आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को हिंदी में भराना होता है.
-आवेदन पत्र में आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाने की जरूरत होती है.
-आपात स्थिति के लिए किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा निवास का पता देना जरूरी है.
-यात्रा के दौरान अच्छा आचरण रखना होता है. यात्रा के अनुभव एवं वृत्तांतो को आपस में बांटने को कहा जाता है.
-यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ तथा मादक पदार्थ ले जाने की मनाही है.
-यात्रा में कोई भी बहुमूल्य रतन, आभूषण आदि साथ ले जाना वर्जित है.
-यात्रा के दौरान संपर्क अधिकारी / पर्यवेक्षक/ अनुरक्षक के निर्देशो का पालन करना जरूरी है.
-यात्रियों से यह निवेदन की जाती है कि यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा आचरण ना करें जिससे कि प्रदेश की छवि धूमिल हो.
-यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढी बनाने का सामान, दवाईयां आदि साथ में रखें.
-यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र जैसे – आधार कार्ड/ वोटर कार्ड साथ में रखना जरूरी होता है.
-यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होता है.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता के बारे में जानें
-आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है.
-वह आयकर दाता न हो. 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया गया हो.
-महिलाओ के मामले में 2 वर्ष की छृट दी जाती है यानी 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो.
-ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है.
-यदि पति–पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पत्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो.
-तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा. किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं होना चाहिए.
-यात्रा हेतु आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग जैसे टी.बी., कोंजेष्टिव कार्डियाक, शवास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित नहीं हो.
-65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग यात्री को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है.
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया– Registration Tirth Yatra Yojana
-यात्रा के लिए पंजीकरण करने के लिए Official Website को ओपन कर लें.
-अब “ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में पंजीकरण” अनुभाग से “नया उपयोगकर्ता” पर क्लिक करें.
-वहां “आधार कार्ड” या “वोटर कार्ड” चुनें और दस्तावेज़ नं दर्ज करने का काम करें.
-अब कैप्चा कोड दर्ज करें और चेकबॉक्स पर टिक कर दें.
-“जारी रखें” विकल्प पर क्लिक करें और पंजीकरण फॉर्म नजर आएगा.
-फॉर्म में शेष जानकारी दर्ज करें और स्कैन की गई तस्वीर अपलोड करें.
-आवेदन पत्र जमा करें और पंजीकरण आईडी और पासवर्ड याद रखें.
-अब साइट पर लॉगइन करें और mukhymantri tirth yatra yojana के लिए आवेदन करें.