Delhi Excise Policy Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत पर कोर्ट 6 मई को फैसला सुनाएगा.
7 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगी के कविता
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी. हिरासत अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच के अधीन भ्रष्टाचार के एक संबंधित मामले में तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी.
के कविता को ईडी ने 15 मार्च को किया था गिरफ्तार
के कविता ईडी और सीबीआई, दोनों से ही संबंधित मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें धनशोधन मामले में 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें सीबीआई ने 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
के कविता ने अपनी जमानत के लिए क्या दलील दी
के कविता ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी जमानत अर्जी में कहा है कि वह लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की एक स्टार प्रचारक हैं. उन्होंने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था क्योंकि उनकी नियमित जमानत अर्जी लंबित है. उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल (भाजपा) याचिकाकर्ता को दिल्ली आबकारी नीति से सार्वजनिक रूप से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके. अर्जी में कहा गया है, जांच एजेंसियां इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि कथित घोटाले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है. राजनीतिक आकाओं को यह बखूबी पता है कि यदि याचिकाकर्ता को कथित घोटाले से जोड़ दिया जाता है तो इससे उन्हें और तेलगंना के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकेगा.
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