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कर्नाटक सरकार ने गणेश चतुर्थी के लिए जारी किए जरूरी दिशानिर्देश, जुलूस निकालने पर रोक

Ganesh Chaturthi Celebrations देश में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं. इसके साथ ही सरकार पाबंदियों के जरिए भी कोरोना पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है.

Ganesh Chaturthi Celebrations देश में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं. इसके साथ ही सरकार पाबंदियों के जरिए भी कोरोना पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है. इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने गणेश चतुर्थी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं.

गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, राज्य में गणेश चतुर्थी पर जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा. केवल पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों की अनुमति होगी. वहीं, गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान भोजन और प्रसाद के वितरण की अनुमति भी नहीं होगी. साथ ही दो फीसदी से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में किसी भी तरह के समारोह की अनुमति नहीं होगी.

पांच दिवसीय गणेश चतुर्थी समारोह के लिए जारी एसओपी (SOP) में कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt ) ने कहा है कि गणेश प्रतिमा के उत्सव और विसर्जन के लिए 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी. रात नौ बजे के बाद किसी भी उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी. त्योहार के दौरान रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 983 नए मामले सामने आए तथा 21 और मरीजों की मौत हो गई. वहीं, पड़ोसी राज्य तेलंगाना में शनिवार को कोविड-19 के 306 नए मामले सामने आए तथा तीन और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया. बेंगलुरु में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक में कुल मामलों की संख्या 29,54,047 तक पहुंच गई है तथा मृतक संख्या 37,401 हो गई है. राज्य में 30 अगस्त को 973 मामले दर्ज किए गए थे.

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